16 फरवरी 2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 जारी की है। संशोधित विनियमावली ने, पात्र उधारकर्ता और मान्यताप्राप्त ऋणदाता आधार का विस्तार, उधार सीमा का युक्तिकरण और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंध, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी-ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।
2. उक्त विनियमावली, 3 अक्तूबर 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित विनियमावली के मसौदे पर हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से शामिल कर, जांच करने के बाद जारी की गई है। प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों पर बैंक की प्रतिक्रिया अनुलग्नक में है।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2127 |