21 अक्तूबर 2020
परिपक्वता से पहले लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0)
के तहत ली गयी धनराशि की चुकौती का विकल्प
09 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, जिन बैंकों ने टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत धनराशि ली थी, उन्हें परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को रिवर्स करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
2. उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अनुरोधों को 27 अक्तूबर 2020 को या उससे पहले इस प्रेस प्रकाशनी के अनुबंध 1 में संलग्न प्रारूप में ईमेल के माध्यम से वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (फोन: 022-2263 0982 / 2263 4925) को प्रस्तुत करें। चुकौती अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समयावधि के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. विभिन्न परिचालनों के लिए चुकौती प्रक्रिया निम्नलिखित तिथियों पर किया जाएगा:
क्रम सं. |
परिचालन की तिथि |
चुकौती की तिथि |
1. |
27 मार्च 2020 (टीएलटीआरओ) |
2 नवंबर 2020 |
2. |
3 अप्रैल 2020 (टीएलटीआरओ) |
3 नवंबर 2020 |
3. |
9 अप्रैल 2020 (टीएलटीआरओ) |
4 नवंबर 2020 |
4. |
17 अप्रैल 2020 (टीएलटीआरओ) |
5 नवंबर 2020 |
5. |
23 अप्रैल 2020 (टीएलटीआरओ 2.0) |
6 नवंबर 2020 |
4. रिज़र्व बैंक चुकौती की मात्रा का निर्धारण करने तथा/अथवा बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/521 |