Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया

7 सितंबर 2020

रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मसौदा घट-बढ़
मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया। 15 अक्तूबर 2020 तक बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक दलों से मसौदा निदेश पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

मसौदा निदेश पर प्रतिक्रिया निम्न पते पर भेजी जा सकती है:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई - 400001

अथवा “मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश 2020 पर प्रतिक्रिया” विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2020 को विनियामक और विकासात्मक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक G-20 सिफारिशों का पालन करते हुए और ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, जिसे केंद्रीय रूप से समाशोधित नहीं किया गया है, के निपटान की सुरक्षा में सुधार करने के लिए गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडीएस) के लिए घट-बढ़ मार्जिन के विनिमय संबंधी निदेश जारी करेगा।

तदनुसार, एक मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जा रहा है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/296


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष