Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में कारोबार करने के लिए की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए

20 जनवरी 2020

रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान
के साथ) में कारोबार करने के लिए की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45 डब्ल्यू के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में कारोबार करने के लिए अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए।

04 अक्टूबर, 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 2 में इस आशय की घोषणा की गई थी।

इन निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. आईएफएससीज में स्थापित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर रुपये को शामिल करने वाली या अन्यथा किसी भी मुद्रा जोड़ी में मुद्रा डेरिवेटिव की अनुमति दी गई है;

  2. रुपए में किए गए अनुबंध भारतीय रुपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में निपटाए जायेंगे; तथा

  3. भारत के बाहर के निवासी कोई भी व्यक्ति व्युत्पन्न अनुबंध कर सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1750


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष