20 जून 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-व्युत्पन्नी बाजारों में भागीदारी के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता
कोड की आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-व्युत्पन्नी बाजारों में भागीदारी के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता कोड की आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से प्रारूप दिशानिर्देशों पर 30 जून 2018 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।
प्रारूप दिशानिर्देशों पर फीडबैक निम्नलिखित को भेजे जा सकते हैं:
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
पहली मंजिल, मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400001
या “विधिक संस्था पहचानकर्ता कोड की आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देशों पर फीडबैक” विषय पंक्ति के साथ ई-मेल कर सकते हैं।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2018 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनियमित ब्याज दर, मुद्रा और क्रेडिट बाजारों में गैर-व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए विधिक पहचान पहचानकर्ता (एलईआई) व्यवस्था लागू करेगा जिससे वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार हो सके।
तदनुसार, गैर-व्युत्पन्नी बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता कोड की आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश फीडबैक हेतु जारी किए जा रहे हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/3321 |