3 जनवरी 2018
7.75% बचत (कराधीन) बान्ड, 2018 भारत सरकार ने 10 जनवरी 2018 से 7.75% बचत (कराधीन) बॉन्ड, 2018 शुरू करने की घोषणा की है जिससे कि निवासी नागरिक/एचयूएफ बिना किसी मौद्रिक सीमा के कराधीन बॉन्ड में निवेश कर सकें। इस बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं निम्मानुसार हैं :
(i) |
कौन निवेश कर सकता है: |
ये बॉन्ड व्यक्तियों (संयुक्त होल्डिंग्स सहित) और हिंदू अविभक्त परिवारों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं। एनआरआई इन बॉन्डों में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं। |
(ii) |
अंशदान: |
बॉन्डों के लिए बॉन्ड लेजर खाते के रूप में आवेदन पत्र एजेंसी बैंकों की शाखाओं और एसएचसीआईएल में प्राप्त की जा सकेंगी जिनकी संख्या लगभग 1600 है। |
(iii) |
निर्गम मूल्य: |
इन बॉन्डों को सममूल्य अर्थात ₹ 100 प्रतिशत पर जारी किया जाएगा।
बॉन्ड न्यूनतम ₹ 1000/- (अंकित मूल्य) और इसके गुणजों में जारी किया जाएगा। तदनुसार, निर्गम मूल्य प्रत्येक ₹ 1000/- (सांकेतिक) के लिए ₹ 1000/- होगा।
बॉन्ड केवल डिमेट स्वरूप (बॉन्ड लेज़र खाता) में ही जारी किए जाएंगे। |
(iv) |
अवधि: |
बॉन्ड अगला नोटिस आने तक ऑन टैप रहेंगे तथा संचयी और गैर-संचयी स्वरूप में जारी किए जाएंगे। |
(v) |
निवेश सीमा: |
निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। |
(vi) |
कर संव्यवहार: |
आयकर: बॉन्डों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कराधीन होगा जैसा बॉन्ड धारक की संबंधित कर स्थिति के अनुसार लागू है।
धन कर: इन बॉन्डों पर धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत धन-कर से छूट होगी। |
(vii) |
परिपक्वता और ब्याज दर: |
बॉन्डों की परिपक्वता 7 वर्ष की होगी और इन पर 7.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा जो छमाही आधार पर देय होगा। सात वर्ष के बाद ₹ 1000-/ का संचयी मूल्य ₹ 1703/- होगा। |
(viii) |
हस्तांतरणीयता: |
ये बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं। |
इन बॉन्डों को द्वितीय बाजार में खरीदा-बेचा नहीं जा सकता और बैंकिंग संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या वित्तीय संस्थाओं से लेने वाले ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं हैं। |
(ix) |
नामांकन: |
बॉन्ड का मुख्य धारक या मुख्य जीवित धारक जो एक व्यक्ति है, नामांकन कर सकता है। |
योजना का पूरा ब्यौरा सरकार की 3 जनवरी 2018 की अधिसूचना में उपलब्ध है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1826 |