आरबीआई/2021-2022/67
विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22
07 जुलाई 2021
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
महोदय / महोदया,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - खुदरा और थोक व्यापार का समावेश
कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह’ पर दिनांक 02 जुलाई 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 तथा ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण’ पर दिनांक 21 अगस्त 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 का संदर्भ ग्रहण करें।
2. इस संबंध में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 2 जुलाई 2021 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं. 5/2(2)/2021-ई/पी एंड जी/पॉलिसी के माध्यम से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी सीमित उद्देश्य के लिए खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने तथा उन्हें निम्नलिखित एनआईसी कोड और उसके साथ उल्लेखित गतिविधियों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया है:
45 |
थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत |
46 |
मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार |
47 |
मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार |
3. उपरोक्त तीन एनआईसी कोड के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) रखने वाले उद्यमों को अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर माइग्रेट करने या उद्यम रजिस्ट्रेशन को नए सिरे से फाइल करने की अनुमति है।
भवदीया,
(काया त्रिपाठी)
मुख्य महाप्रबंधक |