भारिबैं/2019-20/110
विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20
6 दिसंबर 2019
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
महोदया/महोदय
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण
कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें।
2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं:
(i) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान, जो एआरसी का प्रयोजक है;
(ii) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान, जो या तो एआरसी का ऋणदाता है अथवा जो एआरसी द्वारा अपने परिचालन के लिए जुटायी निधि, अगर हो तो, का अभिदानकर्ता है;
(iii) एआरसी से संबंधित समूह की एक संस्था।
तथापि, वे वित्तीय आस्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि ऐसी नीलामी पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के की गई हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया गया हो।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक
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