भारिबैंक/2018-19/145
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25
20 मार्च 2019
विदेशी मुद्रा से संबन्धित सभी प्राधिकृत व्यापारी
महोदया/महोदय,
आर-विवरणियों का संकलन: विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत रिपोर्टिंग
सभी प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 84, 28 जुलाई 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़)परिपत्र सं.15 एवं 11 फरवरी 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनमें विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए आर-विवरणियों के संकलन के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गए हैं।
2. सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार संबंधी प्राक्कलनों के संकलन को सुविधाजनक बनाने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम निर्यातक/ आयातक के देशों के कोड की सूचना प्राप्त करने हेतु फेटर्स (FETERS) रिर्पोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत बीओपी फ़ाइल फ़ारमैट में एक अतिरिक्त फील्ड जोड़ा जाए। सेवाओं के निर्यात के मामले में, अंतिम निर्यातक देश के कंट्री-कोड को रिपोर्ट करने के लिए बैंक उनके पास उपलब्ध लेनदेन संबंधी सूचना का उपयोग कर सकते हैं, जबकि सेवाओं के आयात के मामले में आयातक देश संबंधी आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए फॉर्म ए-2 को संशोधित किया जा रहा है।
3. अतिरिक्त फील्ड का विवरण नीचे दिया गया है :
i. रिपोर्टिंग प्रणाली फेटर्स के तहत बीओपी फ़ाइल फ़ारमैट
फील्ड |
फ़ारमैट |
टिप्पणी |
अंतिम निर्यातक/ आयातक का कंट्री-कोड (स्विफ्ट कोड) |
Char(2) |
बीओपी फ़ाइल फ़ारमैट के अंत में जोड़ा जाएगा । |
ii. फॉर्म-ए 2: यदि सेवाओं के आयात हेतु भुगतान किया जाना है, तो कृपया (प्रोयोजन समूह संख्या 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16 अथवा 17) दें:
अंतिम सेवा प्रदान करने वाले देश का नाम : __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __”
फेटर्स (FETERS) प्रणाली के तहत रिपोर्टिंग हेतु फॉर्म ए-2 (संशोधित) तथा बीओपी के फ़ाइल फ़ारमैट (संशोधित) को क्रमशः अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में दिया गया है।
4. संशोधित फ़ारमैट दिनांक 01 अप्रैल 2019 से किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में आर-विवरणियों की पाक्षिक आधार पर (महीने की 15 तारीख और संबन्धित महीने के अंतिम दिन) रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने हेतु अपने वर्क-फ्लो तथा सूचना प्रणालियों में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन करा लें।
5. इस परिपत्र में निहित निदेश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।
भवदीय
(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |