आरबीआई/2016-17/196
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1610/02.14.006/2016-17
27 दिसंबर 2016
सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता,
प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और
अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता
महोदया / महोदय,
प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में मास्टर परिपत्र - पैरा 7.9 में संशोधन
भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में हमारे दिनांक 01 जुलाई, 2016 को जारी किए गए मास्टर परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.पीपीआई.सं 01/02.14.006/2016-17 के पैराग्राफ 7.9 का संदर्भ लें।
2. डिजिटल भुगतानों को अधिक से अधिक अपनाए जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7.9 में निहित अनुदेशों को निम्नलिखित अनुसार आंशिक रूप से संशोधित किया गया है:
i. बैंक प्रीपेड भुगतान लिखतों पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 को जारी किए गए मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 7.9 के प्रावधानों का विस्तार कर इसमें अन्य संस्थाओं/ ‘नियोक्ताओं’ जैसे कि गैर-सूचीबद्ध कॉरपोरेट्स / पार्टनरशिप फ़र्मों / एकल स्वामित्व / नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि (नियोक्ताओं) जैसे सार्वजनिक संगठनों को शामिल कर सकते हैं ताकि वे अपने स्टाफ / कर्मचारियों/ संविदा श्रमिकों इत्यादि को जारी कर सकें।
ii. बैंक इस सुविधा को केवल उन संस्थाओं / “नियोक्ताओं” को प्रदान करेंगे जिनके बैंक खाते उनके पास हैं और उनसे इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करने के बाद कि वे इस सुविधा का लाभ किसी और बैंक से प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें यह सुविधा प्रदान करेंगे।
iii. स्टाफ / कर्मचारियों / संविदा श्रमिकों इत्यादि का सत्यापन करने का दायित्व संबधित 'नियोक्ता' पर होगा। बैंक उचित व्यवस्थित प्रणाली की स्थापना करेगा ताकि ऐसे कर्मचारियों की तस्वीर और पहचान के साक्ष्यों की प्रतियों के साथ 'नियोक्ता' द्वारा जिन कर्मचारियों को कार्ड जारी किए गए हैं उनसे संबन्धित विवरण प्राप्त किए जा सकें और उनका अनुरक्षण किया जा सके। 'नियोक्ता' से यह भी अपेक्षित है कि वह कर्मचारियों के बैंक खातों (यदि कोई हों) के विवरण बैंक को उपलब्ध कराए।
iv. बैंक आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने के उपरांत और ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार “नियोक्ताओं” से स्टाफ / कर्मचारियों / संविदा श्रमिकों इत्यादि के विवरण प्राप्त करने के पश्चात प्रीपेड भुगतान लिखतों को लोड / रीलोड करेंगे।
v. पैराग्राफ 7.9 (घ), (ङ), (च) और (छ) के मौजूदा अनुदेश यथावत लागू रहेंगे।
3. उपर्युक्त परिवर्तन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे।
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीया
(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक |