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अधिसूचनाएं

विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय(एलओ) / परियोजना कार्यालय(पीओ) की स्थापना – प्रक्रियागत दिशानर्देश

भा.रि.बैंक/2015-16/397
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.69[(1)/22(आर)]

12 मई 2016

प्रति

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय

विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय(एलओ) / परियोजना कार्यालय(पीओ) की स्थापना – प्रक्रियागत दिशानर्देश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22(आर)/2016-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी भी प्रकार के अन्य कारोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 की ओर आकर्षित किया जाता है। भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय खोलने से संबंधित प्रक्रिया के प्रमुख प्रावधान नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं।

2. पात्रता मानदंड

i. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा किसी भी प्रकार के अन्य कारोबार स्थल की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा। भारत से बाहर की निवासी किसी संस्था द्वारा शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) खोलने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं जिनका प्रमुख कारोबार ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसे 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं.20/2000 - आरबी एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उन आवेदनों पर उन्हें प्रत्यायोजित शाक्तियों के अंतर्गत विचार कर सकते हैं।

ii. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पर निम्नलिखित मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा:

ए. आवेदक पाकिस्तान का नागरिक हो या वहां पंजीकृत/ निगमित हो;

बी. आवेदक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, हांगकांग अथवा मकाऊ का नागरिक हो या वहां पंजीकृत/ निगमित हो तथा जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) खोलने के लिए आवेदन किया हो;

सी. आवेदक का प्रमुख कारोबार चार क्षेत्रों अर्थात् रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र से संबंधित हो। यदि परियोजना कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रक्षा क्षेत्र से संबंधित है तो उसे भारत सरकार से कोई पृथक संदर्भ अथवा अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कथित अनिवासी आवेदक को रक्षा मंत्रालय अथवा सेवा मुख्यालय अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने संविदा प्रदान की हो/के साथ करार किया गया हो। केवल इसी प्रकार के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक से भी किसी प्रकार का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगा;

डी. आवेदक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लाभ-रहित संगठन, अथवा विदेशी सरकार की निकाय/एजेंसी/विभाग हो;

इस प्रकार के आवेदनों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित किया जाएगा जो भारत सरकार के परामर्श से उन आवेदनों पर कार्यवाही करेंगे।

iii. अनिवासी संस्था जो भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय खोलना चाहती है उसका अधिसूचना के विनियम 4(ए) में किए गए प्रावधान के अनुसार वित्तीय रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

iv. यदि कोई आवेदक वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है और वह किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह अपनी मूल/समूह कंपनी की ओर से आश्वासन पत्र(एलओसी) प्रस्तुत कर सकती है [जैसाकि अधिसूचना के विनियम 4.ए. में प्रावधान किया गया है], बशर्तेकि मूल/समूह कंपनी उसकी निवल मालियत अथवा लाभ की स्थिति के निर्धारित मानदंड को पूरा करे। आश्वासन पत्र(एलओसी) आवेदक की मूल/समूह कंपनी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर उसके परिचालनों को निधि उपलब्ध कराने का वचन देगी।

3. आवेदन करने की विधि: अनिवासी संस्था द्वारा भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना के लिए आवेदन फार्म एफएनसी [जैसाकि अधिसूचना के विनियम 4.ए. में प्रावधान किया गया है] में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (अर्थात् वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिसका आवेदक ने चयन किया है और जिसके साथ वे बैंकिंग संबंध बनाने के इच्छुक हैं) को प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही जहां कहीं लागू हो फार्म एवं आश्वासन पत्र (एलओसी) में उल्लिखित दस्तावेज़ों को भी प्रस्तुत करना होगा।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, आवेदक की पृष्ठभूमि के संबंध में विधिवत सावधानी बरतते हुए, तथा शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना हेतु पात्रता मानदंडों के पालन के संबंध में, प्रवर्तकों के पूर्ववृत्त, आवेदक के कार्यकलापों का स्वरूप एवं उनका ठिकाना, निधियों के स्रोत आदि के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने तथा वर्तमान केवायसी मानदंडों का अनुपालन करने के बाद विदेशी संस्था को भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना का अनुमोदन प्रदान करेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस प्रकार के आवेदनों पर कार्रवाई करने केलिए फेमा विनियमों एवं निदेशों के अनुरूप उपयुक्त नीति तैयार कर सकते हैं।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी किया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सूची को अद्यतन बनाने के सीमित उद्देश्य से ऐसी सभी विदेशी संस्थाओं जिन्हें भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक आवेदक को अनुमोदन पत्र जारी करने से पहले फार्म एफएनसी की प्रति जिसके साथ प्रस्तावित अनुमोदन के ब्योरे दिए गए हों, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को प्रत्येक शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित करने के लिए अग्रेषित करें। भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अनिवासी संस्था को शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र जारी करेगा।

5. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय की वैधता अवधि

संपर्क कार्यालय के लिए वैधता अवधि सामान्यतया तीन वर्ष है [जैसाकि अधिसूचना के विनियम 4.डी. में प्रावधान किया गया है], गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को छोड़कर तथा निर्माण और विकास क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई संस्थाओं को छोड़कर जिनके लिए वैधता अवधि केवल दो वर्ष है।

परियोजना कार्यालय के लिए वैधता अवधि परियोजना समाप्त होने की अवधि तक है।

6. अन्य शर्तें

i. आवेदक जिसे शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है वह नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय स्थापित करने की तारीख सूचित करेगा। उसके बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तदनुसार इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देगा। यदि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमोदन को आवेदक अभ्यर्पित कर देता है अथवा शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय स्थापित किए बिना ही उसका अनुमोदन समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तदनुसार उसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देगा।

ii. अधिसूचना के विनियम 4.सी. के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वाररा दिए गए अनुमोदन में इस आशय का खंड शामिल होना चाहिए कि यदि शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय खोलने केलिए दिए गए अनुमोदन पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर नहीं खोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन समाप्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अनिवासी संस्था उसके नियंत्रण से बाहर कारणों से निर्धारित समय में कार्यालय नहीं खोल पाती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने पर विचार कर सकता है। अवधि में किसी भी प्रकार का विस्तार प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

iii. विदेशी बैंक एवं बीमा कंपनियों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय स्थापित करने केलिए उनसे प्राप्त आवेदनों पर क्रमश: बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय द्वारा तथा बीमा विनियामकीय विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के प्रतिनिधि कार्यालय के लिए विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. अनिवासी कंपनियों को विशेष आर्थिक अंचलों (एसईज़ेड) में विनिर्माण एवं सेवा संबंधी गतिविधियां स्थापित करने के लिए सामान्य अनुमति दी गई है जो अधिसूचना के विनियम 3.सी. में दी गई शर्तों के अधीन होगी।

7. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा बैंक खाता खोलना

i. कोई भी संपर्क कार्यालय भारत से बाहर अपने प्रधान कार्यालय से विप्रेषण प्राप्त करने केलिए भारत में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक में खाता खोल सकता है। यह नोट किया जाए कि कोई भी संपर्क कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी समय एक बैंक खाता से अधिक खाता नहीं रखेगा। खाते में अनुमत जमा (क्रेडिट) एवं नामे (डेबिट) लेनदेन इस प्रकार होंगे:

ए. जमा (क्रेडिट)

1. कार्यालय के खर्चों को पूरा करने केलिए प्रधान कार्यालय से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशियां।

2. संपर्क कार्यालय के खाते से अदा की गई ज़मानती राशि को वापस करने (रिफंड) हेतु अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा सीधे ही सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से अदा की गई राशियां।

3. संपर्क कार्यालय के बैंक खाते से अदा किए गए कर, ड्यूटी आदि को वापस करना (रिफंड)।

4. संपर्क कार्यालय की आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आगम।

बी. नामे (डेबिट)

केवल कार्यालय के स्थानीय व्यय को पूरा करने के लिए आहरित राशि।

ii. कोई भी शाखा कार्यालय भारत में अपने कारोबार के परिचालनों के लिए भारत में किसी भी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में बैंक खाता खोल सकता है। इस खाते में जमा होने वाली राशियां प्रधान कार्यालय से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशियां होनी चाहिए जो कार्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए हों और किसी भी प्रकार की न्यायसंगत राशियां जो कारोबारी परिचालनों की प्रक्रिया के कारण प्राप्य हों। इस खाते में नामे की जाने वाली राशियां शाखा कार्यालय द्वारा किए गए व्यय के लिए हों तथा लाभ/समापन आगमों के विप्रेषण के लिए हों।

iii. पाकिस्तान की किसी भी संस्था को भारत में परियोजना कार्यालय के लिए बैंक खाता खोलने केलिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना होगा। अन्य सभी विदेशी संस्थाएं जिन्हें किसी परियोजना केलिए सरकारी प्राधिकारी/सरकारी क्षेत्र उपक्रम द्वारा संविदा प्रदान की गई है अथवा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत में परिचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक से बिना पूर्ड़ अनुमोदन लिए बैंक खाता खोल सकती हैं।

8. परियोजना कार्यालय द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलना

परियोजना कार्यालय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में ब्याजरहित विदेशी मुद्रा खाता निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोल सकते हैं:

  1. संपर्क कार्यालय इन विनियमों के अनुसार भारत में खोले गए हों।

  2. परियोजना के लिए दी गई संविदा में विदेसी मुद्रा में भुगतान करने का विशेष प्रावधान किया गया हो।

  3. प्रत्येक परियोजना कार्यालय दो विदेसी मुद्रा खाता खोल सकता है, जिसमें से समान्यतया एक खाता अमरीकी डालर में हो तथा दूसरा खाता परियोजना प्राप्त संस्था की स्वदेशी मुद्रा (होम करेंसी) में हो, बशर्ते दोनों खाते एक ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में खोले गए हों।

  4. इस खाते में नामे (डेबिट) की जाने वाली ऐसी राशियों के लिए अनमुति है जो परियोजना के खर्चों से संबंधित किए जाने वाले भुगतान हों और इसमें जमा (क्रेडिट) की जाने वाली राशियां परियोजना स्वीकृत प्राधिकारी से तथा विदेश में स्थित मूल/समूह कंपनी से प्राप्त होने वाले विप्रेषण अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषक एजेंसियों से प्राप्त होने वाली विदेश करेंसी हों।

  5. यह सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की होगी कि विदेशी मुद्रा खाते में केवल अनुमदित नामे एवं जमा प्रविष्टियों की अनुमति दी जाए।

  6. परियोजना के समाप्त हो जाने पर विदेशी मुद्रा खाते बंद कर दिए जाएं।

9. संपर्क कार्यालय और परियोजना कार्यालय के अनुमोदन की अवधि बढ़ाना

i. संपर्क कार्यालयों के लिए समय बढ़ाने हेतु अनुरोध पूर्व में प्राप्त अनुमोदन की अवधि समाप्त होने से पहले उस संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधिकारक्षेत्र में संपर्क कार्यालय/नोडल कार्यालय स्थित है। नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मूल अवधि का अनुमोदन/विस्तार प्रदान करने की तारीख समाप्त होने पर संपर्क कार्यालय के लिए वैधता अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आवेदक ने निम्नलिखित शर्तों का पालन किया हो तथा उसका आवेदन अन्यथा सही प्रस्तुत किया गया हो:

ए. संपर्क कार्यालय ने पिछले वर्ष के लिए वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया हो तथा

बी. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में संपर्क कार्यालय का खाता अनुमोदन पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालित किया जा रहा हो।

इस प्रकार की अवधि का विस्तार यथाशीघ्र किंतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से किसी भी स्थिति में एक महीने के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी सूचना महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को दी जाए जिसमें मूल अनुमोदन पत्र की संदर्भ संख्या तथा यूआईएन दी जाए। रिज़र्व बैंक इस सूचना को वेबसाइट पर तुरंत अद्यतन कर देगा।

ii. अधिसूचना के विनियम 4.डी. में किए गए प्रावधान के अनुसार एनबीएफसी तथा निर्माण एवं विकास क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं को संपर्क कार्यालय केवल दो वर्ष के लिए खोलने की अनुमति है। इस प्रकार की संस्थाओं (बुनियादी सुविधा संबंधी विकास कंनियों को छोड़कर) द्वारा खोले गए संपर्क कार्यालयों को अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। वैधता अवधि समाप्त होने पर संपर्क कार्यालय को या तो कार्यालय बद कर देना होगा या वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुरूप स्वयं को संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था में बदल लेना होगा।

iii. परियोजना कार्यालय की अवधि में दिए गए विस्तार की सूचना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को सूचत करना होगा।

10. पुलिस प्राधिकारी साथ पंजीकरण

बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, हांगकांग, मकाउ अथवा पाकिस्तान के आवेदक जो भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय खोलने के च्छुक हैं उन्हें राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। इन देशों के ‘व्यक्तियों’ को दिए गए अनुमोदन पत्र की प्रति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई एवं अभिलेख के लिए प्रेषित की जाए।

11. अतिरिक्त कार्यालयों एवं कार्यकलापों के लिए आवेदन

i. अतिरिक्त शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुरोध नए एफएनसी फार्म में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करना होगा। लेकिन, एफएनसी फार्म में उल्लिखित दस्तवेजों को दुबारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि पूर्व में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ए. यदि कार्यालयों की संख्या 4 से अधिक (अर्थात् जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अंचलों में प्रत्येक में एक शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय) होती है तो आवेदक को सिद्ध करना होगा कि उसे अतिरिक्त कार्यालय/यों की आवश्यकता है और उसके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

बी. आवेदक भारत में अपना एक कार्यालय नोड़ल कार्यालय के रूप में नियत करेगा जो भारत में उसके समस्त कार्यालयों के साथ समन्वय का कार्य करेगा।

सी. जब भी वर्तमान शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय को भारत के किसी अन्य शहर में स्थानांतरित करना हो तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। लेकिन, यदि संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय उसी शहर में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं उस स्थिति में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते नया पता नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को सूचित कर दिया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना केंद्रीय कार्यालय कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को यथाशीघ्र देनी होगी।

ii. प्रारंभ में जिन कार्यों को करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की गई है उन कार्यों के अतिरिक्त कार्य करने के आवेदक को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से उसकी आवश्यकता को सिद्ध करते गुए रिज़र्व बैंक को अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

12. निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करना

अधिसूचना के विनियम 4.एच. में किए गए प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, केवल शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय को निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

13. लाभ/ अधिशेष का विप्रेषण (रेमिटेंस)

i. शाखा कार्यालयों को भारतीय करों को घटाने के बाद शाखा के लाभ को भारत से बाहर विप्रेषित करने की अनुमति है, जिसके लिए उन्हें अधिसूचना के विनियम 4.i.I में दिए दस्तावेजों को उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा जसके माध्यम से विप्रेषण भेजा गया है।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसे परियोजना कार्यालयों को कुछ कुछ अंतराल पर विप्रेषण भेजने की अनुमति दे सकते हैं जिनकी परियोजना अभी समेटी नहीं गई है/जो अभी पूरी नहीं हुई हैं बशर्ते वे लेनदे की वास्तविकता से संतुष्ट हों, अधिसूचना के विनियम 4.i.II में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

14. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र

i. निम्नलिखित द्वारा अधिसूचना के विनियम 4.I में दिए गए दस्तावेजों सहित प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अंत में वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एएसी) प्रस्तुत करना होगा:

ए. एकमात्र शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय होने की स्थिति में संबंधित शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय द्वारा;

बी. बहु-शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय होने की स्थिति में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय के नोडल कार्यालय द्वारा भारत के समस्त कार्यालयों के बारे में एक संयुक्त वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एएसी)।

संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय को वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एएसी) नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को तथा आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय प्रभाग), नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा जबकि परियोजना कार्यालय को केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एएसी) प्रस्तुत करना होगा।

ii. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एएसी) की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियां दिए गए अनुमोदन की शर्तों के अनुसार की जा रही हैं। लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए अथवा नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा कोई विपरीत निष्कर्ष पाए जाने की स्थिति में उसे तुरंत महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को एएसी की प्रति सहित और उनकी टिप्पणियों सहित रिपोर्ट किया जाएगा।

15. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय बंद करना तथा कारोबार समेटते समय के आगम

i. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय बंद करने केलिए और कारोबार समेटने के समय आगमों के विप्रेषण (रेमिटेंस) के लिए शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा या उसके नोडल कार्यालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत किया जाए। कार्यालय बंद करने (वाइंडिंग-अप) के लिए आवेदन अधिसूचना के विनियम 4.एम. में निर्धारित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए।

ii. च उन सभी शाखा कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों की समेकित सूची (अनुबंध के अनुसार) जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यूआईएन संख्या प्रदान की गई है, उन बैंकों एवं बीमा कंपनियों को छोड़कर जिन्होंने उस महीने के दौरान उन्हें बंद कर दिया है, आगामी महीने की पांच तारीख तक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को भेजेंगे।

16. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के लिए मार्गदर्शी नोट

i. एक बार भारत में कोई भी कारोबार स्थल स्थापित कर लेने के बाद, शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय अथवा कोई अन्य कारोबार स्थल जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, से अपेक्षित है कि वह कंपनी रजिस्ट्रार के पास स्वयं को पंजीकृत करे यदि इस प्रकार का पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वांछित है।

ii. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय को अपना कार्यालय भारत में स्थापित करने पर आयकर प्राधिकारियों से स्थायी खाता संख्या (पीएएन) प्राप्त करना होगा तथा उसकी सूचना एएसी में देनी होगा।

iii. यदि संपर्क कार्यालय का उन्नयन करते हुए उसे शाखा कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है तो भी वर्तमान पैन (पीएएन) संख्या और बैंक खाता वही बना रहेगा।

iv. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय यदि कई स्थानों पर स्थित हैं तब भी उन्हें नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के साथ ही लेनदेन करना होगा जो संबंधित शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय के प्रति विधिवत सावधानी बरतने, केवायसी मनदंडों आदि को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। परियोजना कार्यालय अपनी सुविधानुसार या तो अपने परिचालन स्थान पर या अपने पंजीकरण करने के स्थान पर बैंक खाता खोल सकते हैं।

v. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय अपने वर्तमान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणीI बैंक को बदल सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक एवं जिस बैंक में अंतरण किया जाना है दोनों की लिखित सहमति हो तथा अंतरिती प्राधिकृत व्यापारी बैंक समस्त प्रकार के एएसी को प्रस्तुत करने की पुष्टि करे एवं शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा खातों के संचालन में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति न होने की पुष्टि करे।

vi. शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा संपत्ति का अभिग्रहण विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर अचल संपत्ति का भिग्रहण एवं अंतरण) विनियमावली के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होगा।

vii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 6(3)(एच) के अनुसार शाखा कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों को इस बात की सामान्य अनुमति होगी कि वे पट्टे पर ली गई संपत्ति स्थल पर अनुमत/प्रासंगिक गतिविधियां करें बशर्ते पट्टे की अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो।

viii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय के पक्ष में अधिकतम छह महीने के लिए मीयादी जमा खाता रखने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि वह मीयादी जमा अस्थायी अधिशेष राशि से की गई है और शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय यह वचन देंगे कि मीयादी जमाराशि के परिपक्व होने पर वह राशि परिपक्वता की तारीख से तीन महीने के भीतर भारत में उनके कारोबार के लिए उपयोग की जाएगी। लेकिन, यह सुविधा नौ-परिवहन एवं हवाई कंपनियों को नहीं दी जाएगी।

ix. यदि किसी मामले में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय स्थापित कर लिया जाता है और लगातार बना रहता है जिसके लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन नहीं लिया गया था, तो वह कार्यालय अधिसूचना एवं इस परिपत्र में दिए गए वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत अपने कार्यालय(यों) को नियमित करने केलिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क कर सकता है, भले ही कार्यालय स्थापित करते समय उस समय लागू विनियम के अनुसार रिज़र्व बैंक की आवश्यकता न रही हो। ऐसे मामलों को तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यूआईएन संख्या आबंटित करने केलिए लाया जाए। विदेशी संस्थाएं जिन्होंने फेमा-पूर्व अवधि में भारत सरकार की अनुमति से संपर्क कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय स्थापित कर लिया था वे भी भारतीय रिज़र्व बैंक से यूआईएन संख्या के आबंटन हेतु उक्त अनुमदोन की प्रति सहित अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करें।

x. वर्तमान संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय के नाम में परिवर्तन की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा केवल तभी दी जाए जब अनिवासी संस्था स्वामित्व में बिना किसी परिवर्तन के नाम बदल रही हो और यदि नाम बदलने केलिए बोर्ड के संकल्प की प्रति सहित इस आशय का आवेदन प्राप्त हुआ हो तथा जहां कहीं भी लागू हो आरओसी (कंपनी रजिस्ट्रार) से ऐसे दस्तावेज हों जिनमें नाम बदलना दिखाया गया हो। शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय के नाम में परिवर्तन की सूचना विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को दी जाए। ऐसे मामलों में जहां नाम में परिवर्तन का अनुरोध विदेशी संस्था के अभिग्रहण अथवा विलय के कारण किया गया है जिसमें स्वामित्व में परिवर्तन भी शामिल है, इस अभिग्रहीत संस्था या नई संस्था से अपेक्षित होगा कि वह वर्तमान संस्था को समाप्त करते हुए नए सिरे से आवेदन करे। विदेशी संस्थाएं यह ध्यान रखें कि यह अनुमोदन रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं एफडीआई नीति के अनुसार विस्तृत जांच के बाद प्रदान किया जाता है इसलिए किसी एक विदेशी संस्था को दिया गया अनुमोदन किसी अन्य विदेशी संस्था को अंतरित नहीं किया जा सकता है।

xi. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय के शीर्ष प्रबंधन अथवा सीईओ/एमडी/सीएमडी आदि में परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, इसकी सूचना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को दी जाएगी।

17. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय की आस्तियों का अंतरण

आस्तियों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा केवल शाखा कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने परिचालनगत दिशानिर्देशों का पालन किया है जैसे नियमित रूप से वार्षिक अंतराल पर एएसी (चालू वित्तीय वर्ष तक) काप्रस्तुतीकरण किया हो, आयकर प्राधिकारियों से पैन (पीएएन) प्राप्त किया गया हो तथा यदि आवश्यक हो तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हों, इसके अलावा,

  1. आस्तियों का अंतरण बिक्री के माध्यम से संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था को करने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा केवल तभी दी जाएगी जब अनिवासी संस्था का भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय बंद कर देने का इरादा हो।

  2. आस्तियों के अंतरण के ब्योरे देते हुए सांविधिक लेखापरीक्षक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें उनके अभिग्रहण की तारीख, उनका प्रारंभिक मूल्य, आज की तारीख तक हुआ मूल्यह्रास, वर्तमान बही मूल्य अथवा घटती हुई दर पर मूल्य (डब्लूडीयू) और किस मूल्य पर बिक्री की जाएगी, का ब्योरा दिया गया हो। सांविधिक लेखापरीक्षक इस बात की भी पुष्टि करें कि आस्तियों के प्रारंभिक अभिग्रहण के बाद उनका पुन:मूल्यांकन नहीं किया गया था। प्रत्येक मामले में बिक्री के लिए विचारार्थ राशि बही मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

  3. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा अभिग्रहीत आस्तियां आवक विप्रेषण से अथवा शाखा कार्याय/परियोजना कार्यालय के मामले में सृजित लाभ/अधिशेष से हासिल की गई हों तथा इसमें किसी भी प्रकार की अमूर्त आस्तियां जैसे सद्भावना, परिचालनपूर्व के व्यय शामिल नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के राजस्वगत व्यय जैसे शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय द्वारा पट्टे में सुधार हेतु किए गए व्यय को पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है और न ही संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहयगी संस्था में अंतरित किया जा सकता है।

  4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक आस्तियों के अंतरण की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त प्रकार के लागू करों का भुगतान कर दिया गया है।

  5. आस्तियों के इस प्रकार से किए जाने से शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय के खाते में जमा होने वाली राशि अनुमत जमा (क्रेडिट) माना जाएगा।

  6. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा फर्नीचर, वाहन, कंप्यूटर तथा अन्य कार्यालयीन वस्तुओं आदि को एनजीओ या अन्य गैर-लाभ संगठनों को दान देने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा स्वयं को यह संतुष्ट कर लेने के बाद दी जा सकती है कि इस संबंध में किए जा रहे लेनदेन वास्तविक हैं।

18. नए विनियमों को दिनांक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना संख्या फेमा 22(आर)/2016-आरबी द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है जो दिनांक 31 मार्च 2016 के जी.एस.आर.सं.384(ई) के अनुक्रम में है और जो 31 मार्च 20116 से लागू हो गया है। 2015-16 के मास्टर निदेश सं.10 (विदेशी संस्था द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/संपर्क कार्यालय (एलओ)/परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य स्थल पर कारोबार की स्थापना) और 2015-16 के मास्टर निदेश सं.18 (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग) को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है ताकि उपर्युक्त संशोधनों को शामिल किया जा सके।

19. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने संबंधित संघटकों/ग्राहकों के ध्यान में लाएं।

20. इस परिपत्र में दिए गए निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 की 42) की धारा 10(4) तथा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और इससे किसी अन्य क़ानून के अंतर्गत वांछित अनुमति/ अनुमोदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम :--------------------------------------------------------

(ए) -------------------महीने के दौरान खोले गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के ब्योरे
क्र.सं. विदेशी संस्था का नाम किस देश में निगमिति शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया यूआईएन अनुमोदन की तारीख भारत में कार्यालय का पता
             
             

(बी) -------------------महीने के दौरान बंद किए गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के ब्योरे
क्र.सं. विदेशी संस्था का नाम किस देश में निगमिति शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया यूआईएन बंद करने की तारीख भारत में कार्यालय का पता
             
             

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