आरबीआई/2013-14/467
डीसीएम(आयोजना)सं.जी-17/3231/10-27.00/2013-14
23 जनवरी 2014
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया/महोदय
2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की सभी पुरानी श्रृंखलाओं को संचलन से वापिस लेना
जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर, बैंकनोटों की कतिपय श्रृंखलाओं को संचलन से हटाने की नीति का पालन करता आ रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की सभी पुरानी श्रृंखलाओं को संचलन से पूरी तरह से वापिस लिया जायेगा।
2. तदनुसार, निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही की योजना बनायी गयी है :
(i) 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोटों की सभी पूरानी श्रृंखलाएं, सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देनों के लिए केवल 31 मार्च 2014 तक ही स्वीकार्य होंगी।
(ii) उसके बाद, जनता को बैंक शाखाओं से संपर्क करना होगा जो उन्हें निरंतर आधार पर, विनिमय सुविधा प्रदान करेंगी।
(iii) ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
(iv) 1 जुलाई 2014 से, `500 और `1000 के 10 से अधिक नोटों की संख्या के विनिमय के लिए बैंक शाखाओं को गैर-ग्राहकों से पहचान और आवास का प्रमाण प्राप्त करना होगा।
(v) जनता को इस प्रक्रिया की जानकारी देने और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए पूरानी श्रृंखलाओं के नोटों की पहचान उनके लिए आसान बनाने के लिए, एक सार्वजनिक अधिसूचना अलग से जारी की है। इस अधिसूचना की एक प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।
3. कृपया अपनी सभी शाखाओं को जनता को विनिमय सुविधा प्रदान करने और 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की सभी पूरानी श्रृंखलाओं को पुनःजारी न करने के यथोचित अनुदेश दें। काऊंटरों पर प्राप्त इन श्रृंखलाओं के नोटों की तत्काल सोर्टिंग की जाए और उन्हें सहलग्न योजना के अंतर्गत आनेवाली मुद्रा तिजोरियों में जमा कराया जाये या निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नजदीकी निर्गम कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
4. कृपया जनता को सभी प्रकार का सहयोग देने के लिए भी अपनी शाखाओं को सूचित करें ताकि यह वापसी प्रक्रिया जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा के बगैर सुचारू और बिना-बाधा कार्यान्वित की जा सके।
कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(डॉ. संजीव शर्मा)
प्रभारी महाप्रबंधक
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