आरबीआई/2013-14/372
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं 1088/02.10.003/2013-14
14 नवंबर 2013
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर्स
अधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर
महोदया/महोदया,
भारत में व्हाइट लेबल एटीएम ( डबल्यूएलए ) - कैश हैंडलिंग पर स्पष्टीकरण
कृपया दिनांक 20 जून 2012 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस सीओ पीडी सं 2298/02.10.002/2011-12 का संदर्भ लें जिसमें देश में गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व रखने एवं संचालित करने संबंधी दिशा निर्देश दिये गए थे।
2. हमें उपर्युक्त परिपत्र के कतिपय प्रावधानों के संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त होते रहे हैं। विशिष्ट रूप से उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध ख के पैरा ए.4 में निर्धारित कैश हैंडलिंग पर कथित प्रतिबंध “....... किसी भी समय डबल्यूएलए अथवा इसके एजेन्टों के पास डबल्यूएलए की नकदी तक पहुँच नहीं होगी” से संबंधित मुद्दे को डबल्यूएलए के परिचालन में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए प्राधिकृत डबल्यूएलए परिचालकों और चुनिन्दा बैंकों के साथ हाल ही में हुई बैठक में उठाया गया था।
3. एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित निर्देश के पीछे तर्क यह था कि केवल प्रायोजक बैंक से आई नकदी को ही डबल्यूएलए में उपलब्ध कराया जाए, ताकि नोटों की गुणवत्ता / असलियत सुनिश्चित की जा सके। तथापि, उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए सोर्सिंग अनुशासन के अंतर्गत, डबल्यूएलए के परिचालन में हितधारकों को पेश आने वाली समस्याओं पर विचार करने के पश्चात दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं 2298/02.10.003/2011-12 के अनुबंध ख के पैरा ए.4 की अंतिम पंक्ति “किसी भी समय डबल्यूएलए अथवा इसके एजेन्टों के पास डबल्यूएलए की नकदी तक पहुँच नहीं होगी” को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है।
4. परिपत्र में दिए गए अन्य निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक |