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मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025

आरबीआई/2026-27/37
विबाविवि.एमआईओडी.सं.1/11.01.051/2026-27

27 अप्रैल, 2026

सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी

महोदया/महोदय,

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें सीधी पहुंच, अप्रत्यक्ष पहुंच और स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट सुविधा के माध्यम से पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र निदेशों के हिस्से के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

2. विनियामकीय आवेदनों के प्रस्तुतीकरण, सत्यापन और प्राधिकरण की सुविधा प्रदान करने और विनियामकीय अनुपालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफॉर्म (प्रवाह) पोर्टल के कार्यान्वयन के साथ, एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्रवाह पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए थे। कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए, आवेदन प्रपत्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है और संशोधित प्रारूप को प्रवाह पोर्टल में उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार, आवेदन प्रपत्र को हटाने के लिए निदेशों को अद्यतन किया गया है।

3. ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की 45यू के साथ पठित धारा 45डबल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

4. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


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