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अधिसूचनाएं

सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज-बैंक दर में परिवर्तन

आरबीआई/2025-26/23
विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26

09 अप्रैल 2025

सभी बैंक

महोदया/महोदय

सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज-बैंक दर में परिवर्तन

कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 07 फरवरी, 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 का संदर्भ लें।

2. जैसा कि दिनांक 09 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 में घोषित किया गया है, बैंक दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत किया जाता है। तदनुसार, सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, उन्हें भी निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैं:

बैंक दर से जुड़ी दंडात्मक ब्याज दरें

मद मौजूदा दर संशोधित दर
(तत्काल प्रभाव से)
आरक्षित आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि के आधार पर) बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (9.50 प्रतिशत) या बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (11.50 प्रतिशत) बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (9.25 प्रतिशत) या बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (11.25 प्रतिशत)

भवदीया

(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक


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