आरबीआई/2024-25/52
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस415/02.27.019/2024-25
जुलाई 24, 2024
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय,
देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
देशी धन अंतरण (डीएमटी) के लिए 2011 में आरबीआई ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ.सं. 622/02.27.019/2011-2012 के माध्यम से पहली बार फ्रेमवर्क ज़ारी किया था। तब से बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता, धन अंतरण के लिए भुगतान प्रणालियों में विकास और केवाईसी संबंधी ज़रूरतों के पूर्तिकरण में आसानी आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और अब उपयोगकर्ताओं के पास धन अंतरण के लिए कई डिजिटल विकल्प हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क में दी गयी विभिन्न सेवाओं की हाल ही में समीक्षा की गई। समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन किए जा रहे हैं:
क) नकद पे-आउट सेवा
- धन प्रेषणकर्ता बैंक लाभार्थी के नाम और पते को प्राप्त करेगा तथा उसका रिकार्ड रखेगा।
ख) नकद पे-इन सेवा
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धन प्रेषण करने वाले बैंक/उनके व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) समय-समय पर संशोधित ‘मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए निदेश, 2016’ के अनुसार सत्यापित सेल फोन नंबर और स्व-प्रमाणित 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी)' के अनुसार धन प्रेषक को पंजीकृत करेंगे।
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धन प्रेषक द्वारा किया गया प्रत्येक विप्रेषण अतिरिक्त प्रमाणीकरण तत्व (एएफए) द्वारा मान्य किया जाएगा।
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धन प्रेषण करने वाले बैंक और उनके व्यवसाय प्रतिनिधि नकदी जमा से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
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धन प्रेषक बैंक आईएमपीएस/एनईएफटी संव्यवहार संदेश में धन प्रेषक का विवरण शामिल करेगा।
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संव्यवहार संदेश में एक चिन्हक शामिल होगा जो निधि अंतरण को नकदी-आधारित प्रेषण के रूप में को पहचानने में सहायक होगा।
2. कार्ड-टू-कार्ड अंतरण संबंधी दिशानिर्देशों को डीएमटी फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रखा गया है तथा इन्हे मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुमोदनों के अंतर्गत शासित किया जाएगा।
3. दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के उपरोक्त परिपत्र में दिए गए अन्य सभी निर्देश, जिनमें लेनदेन के मात्रा (साइज़) की सीमाएं भी शामिल हैं, लागू रहेंगे।
4. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है, और 01 नवंबर, 2024 से लागू होगा।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |