भा.रि.बैंक/2023-24/126
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस1092/02-14-006/2023-2024
23 फरवरी 2024
सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी
महोदया/ प्रिय महोदय,
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर मास्टर निर्देश में संशोधन
यह पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर 27 अगस्त 2021 के मास्टर दिशानिर्देश सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22 (एमडी-पीपीआई) (समय-समय पर संशोधित) के संदर्भ में है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न प्रकार के पीपीआई निर्धारित करता है जिन्हें बैंक और गैर-बैंक आरबीआई से आवश्यक अनुमोदन/प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद जारी कर सकते हैं।
2. देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। यात्रियों को पारवहन सेवाओं के लिए भुगतान के डिजिटल तरीकों की सुविधा, गति, सामर्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अधिकृत बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। एमडी-पीपीआई के अनुच्छेद 10.2 को संशोधित करके, उसका अद्यतन किया गया है।
3. ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किए गए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |