आरबीआई/2023-24/100 विसविवि.एमएसएमई और एनएफ़एस.बीसी.सं.13/06.02.31/2023-24
28 दिसंबर 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
(लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)
प्रिय महोदय/ महोदया,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण
कृपया 24 जुलाई 2017 के “मास्टर निदेश- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण” (जिसे 29 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया है), के पैरा 2.4 से 2.7 का संदर्भ ग्रहण करें, जिन्हें ‘एमएसएमई की नई परिभाषा’ विषय पर पर दिनांक 2 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र सं. FIDD.MSME & NFS. BC.No.3/06.02.31/2020-21 के संदर्भ में जोड़ा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ. 2119 (ई) के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके पश्चात भारत सरकार ने उक्त अधिसूचना में दिनांक 18 अक्टूबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ. 4926 (ई) के मार्फत संशोधन किए थे।
2. चूंकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एमएसएमई का वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय का सांविधिक दायित्व है, अतः विनियमित संस्थाओं को इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्देशित किया जाता है।
3. तदनुसार, ऊपर उल्लिखित ‘मास्टर निदेश-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण’ में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:
मौजूदा पैराग्राफ |
संशोधित पैराग्राफ |
पैरा 2.2: उपरोक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है। |
पैरा 2.2: उपरोक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के प्रयोजन से बैंक उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण से निर्देशित होंगे। |
पैरा 2.4 to 2.7 |
इसे हटा दिया गया है। |
उक्त मास्टर निदेश को तदनुसार अद्यतन किया गया है।
भवदीय
(आर. गिरिधरन)
मुख्य महाप्रबंधक |