आरबीआई/2019-20/116
डीपीएसएस.(सीओ).आरपीपीडी.सं.1140/04.03.01/2019-20
16 दिसंबर 2019
एनईएफ़टी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना - प्रभारों को समाप्त करना -
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली – ग्राहक प्रभारों का यौक्तिकीकरण पर दिनांक 13 जुलाई 2012 के परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. (ईपीपीडी)/98/04.03.01/2012-13 और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) सिस्टम्स - शुल्क का समापन पर दिनांक 11 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरपीपीडी सं. 2557/04.03.01/2018-19 का संदर्भ लें।
2. डिजिटल रिटेल भुगतानों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि सदस्य बैंक अपने बचत बैंक खाताधारकों से एनईएफ़टी के माध्यम से ऑनलाइन (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और / या बैंकों के मोबाइल ऐप) किए जाने वाले धन अंतरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेंगे।
3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है और यह 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा।
भवदीय,
(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |