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अधिसूचनाएं

एटीएम तथा बैंक खातों से नकदी आहरण सीमाओं को वापस लेना – यथा पूर्व स्थिति की वापसी

आरबीआई/2016-17/217
डीसीएम (आयो) सं.2905/10.27.00/2016-17

30 जनवरी, 2017

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/निजी क्षेत्र बैंक/विदेशी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/शहरी सहकारी बैंक/
राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

एटीएम तथा बैंक खातों से नकदी आहरण सीमाओं को वापस लेना – यथा पूर्व स्थिति की वापसी

कृपया दिनांक 08 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1226/10.27.00/ 2016-17, जिसमें विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषताओं की वापसी के मद्देनजर एटीएम तथा बैंक खातों से नकदी आहरण सीमाएं निर्धारित की गई थी तथा दिनांक 11, 14, 21, 28 नवंबर तथा 30 दिसंबर 2016 तथा 16 जनवरी, 2017 के आगामी परिपत्रों क्रमश: डीसीएम (आयो) सं. 1256, 1274, 1317, 1437, 2142 तथा 2559 का संदर्भ लें, जिनके द्वारा इनमें छूट तथा राहत दी गई थी ।

2. पुनर्मुद्रीकरण की गति की समीक्षा करने पर, यथा पूर्व स्थिति को आंशिक रूप से निम्नानुसार वापस लेने का निर्णय लिया गया है :

i. उक्त दर्शाए गए परिपत्रों में चालू खातों / कैश क्रेडिट खातों / ओवरड्राफ्ट खातों से नकदी आहरण की निर्धारित सीमा को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है ।

ii. बचत बैंक खातों की सीमाएं वर्तमान में जारी रहेंगी तथा निकट भविष्य में आहरण हेतु विचाराधीन हैं ।

iii. उक्त दर्शाए परिपत्रों में एटीएम से नकदी आहरण सीमा को 01 फरवरी 2017 से वापस लिया जाता है । यद्यपि, बैंक अपने विवेकाधीन परिचालन सीमाएं रख सकते हैं जो 08 नवंबर 2016 से पहले थी, जो उपरोक्त 2(ii) के अधीन होंगी ।

3. आगे, बैंकों से अनुरोध है कि वे अपने ग्राहकों को भुगतान के डिजिटलीकरण को बनाए रखने के लिए तथा भुगतान को नकदी माध्यम से गैर नकदी माध्यम की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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