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मास्टर निदेशों

एनडीएस-ओएम हेतु सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच

आरबीआई/विबाविवि/2024-25/127
विबाविवि.एमआईओडी.सं.12/11.04.051/2024-25

07 फरवरी, 2025

सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी

महोदया/महोदय,

एनडीएस-ओएम हेतु सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच

कृपया खुदरा निवेशकों के कारोबार की सुविधा हेतु नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 07 फरवरी, 2025 के 2024-25 हेतु द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 2 का संदर्भ लें। दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें रिज़र्व बैंक ने एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर पहुँच हेतु मानदंड निर्दिष्ट किए हैं।

2. इस संबंध में एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंडों में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित पहुँच मानदंडों को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025 में समेकित किया गया है और दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 का अधिक्रमण करते हुए जारी किया गया है।

3. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की 45यू के साथ पठित धारा 45डबल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

4. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


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