आरबीआई/2023-24/106
विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2023-24
02 जनवरी 2024
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ
महोदया/ महोदय
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में
अपने ग्राहक को जानिए पर 25 फ़रवरी 2016 को पारित (17 अक्तूबर 2023 को संशोधित) हमारे मास्टर निदेश की धारा 53 ए एवं धारा 51 का संधर्भ लें। यथा निर्धिष्ठ धाराओं के अनुसार, “दिनांक 2 फरवरी 2021 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया (इस मास्टर निदेश का अनुबंध II) का सख्ती से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।“ इसके अलावा, उपरोक्त मास्टर निदेश की धारा 51 (बी) में वर्णित है कि, ‘’दिनांक 02 फरवरी 2021 (इस मास्टर निदेश का अनुबंध II) की यूएपीए अधिसूचना की अपेक्षा के अनुसार गृह मंत्रालय को सूचित करने के अलावा सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।‘’ इस संबंध में, यह रेखांकित किया गया है कि केवाईसी, 2016 पर एमडी के अनुबंध II में वर्णित यूएपीए आदेश उक्त आदेश में उल्लिखित यूएनएससी सूचियों के अलावा यूएपीए, 1967 की अनुसूची I और IV में किए गए संशोधनों पर भी लागू होगा।
2. इस संबंध में, कृपया गृह मंत्रालय की दिनांक 29 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 की राजपत्र अधिसूचनाओं का संदर्भ लें, जिसमे दो व्यक्तियों को'आतंकवादी' घोषित किया गया है और यूएपीए 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत यूएपीए 1967 की ‘अनुसूची IV’ में सूचीबद्ध किया गया है। सांविधिक आदेश (एस.ओ.) संख्या और संबंधित प्रविष्टियाँ नीचे दी गई हैं:
एस.ओ. संख्या |
प्रविष्टि |
5491(ई) |
55. Lakhbir Singh @ Landa |
02(ई) |
56. Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar |
3. विनियमित संस्थाओं (आरई) को एमएचए द्वारा जारी उपरोक्त राजपत्र अधिसूचनाओं पर ध्यान देने एवं उनका आवश्यक अनुपालना करने हेतु सूचित किया जाता है। आरई तत्काल आवश्यक अनुपालन के लिए यूएपीए, 1967 की अनुसूची I और IV में भविष्य में होने वाले किसी भी संशोधन पर भी ध्यान देंगे।
भवदीय,
(साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान)
महाप्रबंधक
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