भारिबैं/2019-20/207
विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20
01 अप्रैल 2020
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ
महोदय/महोदया,
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है।
2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:
एमडी की धारा 23 में लघु खातों के लिए निर्धारित शर्तों में खंड (जी) शामिल किया गया है। खंड (जी) को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए,
“उक्त खंड (ई) और (एफ़) में किसी बात के होते हुए भी, लघु खाता 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच और ऐसी अन्य अवधियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रचलित रहेगा।”
3. दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश को उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
भवदीय,
(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक |
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