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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

10 अप्रैल 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश सं CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया था एवं अंतिम बार 15 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था।

2. अतएव जन-सामान्य की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक यह निदेश देता है कि, दिनांक 9 अप्रैल 2026 के निदेश सं. DOR.MON/D-05/12.21.158/2026-27 के अनुसार, बैंक पर उपर्युक्त निदेश 15 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से 15 जुलाई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। उपर्युक्त अवधि-विस्तार की सूचना देने वाले दिनांक 9 अप्रैल 2026 के उक्त निदेश की एक प्रति जन-सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाए जाने और/ या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/69


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