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प्रेस प्रकाशनी

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

5 मार्च 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला, कर्नाटक
का लाइसेंस रद्द किया

दिनांक 5 जुलाई 2024 की हमारी प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह सूचित किया गया है कि शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर (बैंक), मंड्या जिला, कर्नाटक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 5 जुलाई 2024 के सकारण आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है और बैंक ने 5 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना समाप्त कर दिया है।

2. दिनांक 8 अगस्त 2024 की हमारी प्रेस प्रकाशनी का भी संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2024 की रिट याचिका संख्या 19767 में दिनांक 25 जुलाई 2024 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर लगाए गए दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश संख्या BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 की समयावधि को आगे बढ़ाया गया था। उक्त निदेश को अंतिम बार 20 नवंबर 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 24 मई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

3. चूँकि 2024 की रिट याचिका संख्या 19767 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17 फ़रवरी 2026 के आदेश के माध्यम से वापस लिए जाने के आधार पर अब खारिज कर दिया है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2024 को जारी वह आदेश, जिसके द्वारा उक्त बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त किया गया था, पुनः प्रभावी हो गया है और वर्तमान में लागू है।

4. तदनुसार, “शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला, कर्नाटक” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, और उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित अन्य प्रकार के कारोबार करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2218


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