आरबीआई/2019-20/154
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1465/02.14.003/2019-20
31 जनवरी 2020
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी)/
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) / भुगतान बैंक (पीबी) /
लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क
महोदया / महोदय,
प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों का उपयोग करते हुए नकद आहरण
कृपया हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.147/02.14.003/2009-10, दिनांक 5 सितंबर 2013 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.563/02.14.003/2013-14, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.449/02.14.003/2015-16 और दिनांक 29 अगस्त, 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.501/02.14.003/2019-20 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत बैंकों को स्वयं के द्वारा लगाए गए पीओएस टर्मिनलों पर नकदी आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से एक बार अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
2. यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए और इसके बाद से बैंक अपने बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनलों पर नकदी आहरण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। नामित व्यापारी प्रतिष्ठानों को यह सूचित किया जा सकता है कि वे स्पष्ट रूप से ग्राहक द्वारा देय शुल्क यदि कोई हो के साथ-साथ इस सुविधा की उपलब्धता को इंगित / प्रदर्शित करें।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक को डेटा / रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधान सहित अन्य सभी प्रावधान यथावत जारी रहेंगे।
4. यह निर्देश, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |