आरबीआई/2025-26/195
विवि.एसटीआर.आरईसी.393/04.02.001/2025-26
19 जनवरी 2026
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;
राज्य सहकारी बैंक;
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
महोदया/महोदय,
निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत लदान-पूर्व और लदान-पश्चात निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता – निर्यात प्रोत्साहन
भारत सरकार ने ईपीएम के तहत प्रायोगिक आधार पर उक्त योजना की घोषणा की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026 के व्यापार सूचना संख्या 22/2025-26 के साथ पठित दिनांक 2 जनवरी 2026 की व्यापार सूचना संख्या 20/2025-26 द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन अनुदेश संलग्न हैं।
2. उक्त अनुदेशों के संदर्भ में, पात्र ऋणदाता संस्थाएँ, योजना के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियामकीय अनुदेशों का अनुपालन करते हुए, पात्र निर्यातकों को ब्याज सहायता का लाभ प्रदान करेंगी।
3. पात्र ऋणदाता संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि ब्याज सहायता केवल पात्र निर्यात ऋण के संबंध में दी जाए और यथासमय निर्धारित परिचालनात्मक अनुदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार दावे प्रस्तुत किए जाएं।
भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक |