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उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस)- प्राधिकृत व्यापारियों - श्रेणी-II बैंकों/ संस्थाओं और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ प्रस्तुत करना

भा.रि.बैंक/2025-26/102
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17

03 दिसंबर 2025

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/ महोदय,

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस)- प्राधिकृत व्यापारियों - श्रेणी-II बैंकों/ संस्थाओं और
संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ प्रस्तुत करना

सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 06 सितंबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 16 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- I बैंकों को अगले कार्य दिवस पर केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) (यूआरएल: https://cims.rbi.org.in) पर ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ (सीआईएमएस में रिटर्न कोड: आर010) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अपने ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंकों/संस्थाओं और उनसे संबद्ध/उनके साथ खाता रखने वाले एफएफएमसी द्वारा किए गए एलआरएस लेनदेन का विवरण भी शामिल करना अनिवार्य है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि सीआईएमएस का एक्सेस प्रदान करके प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंकों/संस्थाओं तथा एफ़एफ़एमसी द्वारा भी ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंक/संस्थाएं और एफ़एफ़एमसी किसी निवासी व्यक्ति के अगले अनुरोधित एलआरएस लेनदेन करने से पहले उनके द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान एलआरएस के अंतर्गत प्रेषित संचयी राशि (पैन-वार) की जांच कर सकेंगे।

3. तदनुसार, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंकों/संस्थाओं और एफएफएमसी को 01 जनवरी 2026 से ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ (यदि लागू हो तो ‘शून्य’ विवरणी सहित) प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंक/संस्थाएं और एफएफएमसी द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के माध्यम से एलआरएस लेनदेन प्रस्तुत करना बंद किया जाएगा।

4. सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जिनमें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंक/ संस्थाएं और एफएफएमसी शामिल हैं, को सूचित किया जाता है कि वे सीआईएमएस पोर्टल पर ‘डाउनलोड’ के अंतर्गत ‘एलआरएस दैनिक विवरणी’ प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल में दिए गए अनुदेशों का पालन करें। यह भी सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंक/संस्थाएं और एफएफएमसी, जो हाल ही में सीआईएमएस में शामिल हुए हैं, इस संबंध में किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

5. इस परिवर्तन को शामिल करने के उद्देश्य से मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग को अद्यतन किया जा रहा है।

6. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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