भा.रि.बैं/2019-20/22
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.05/12.06.173/2019-20
01 अगस्त 2019
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/महोदया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में
“जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.सं.499/16.02.011/2019-20 के द्वारा शामिल किया गया है।
भवदीय
(एस एम परिडा)
महाप्रबंधक |