Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी


(306 kb )
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया

2 जनवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसकी निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने कतिपय खातों में दस वर्षों से अधिक अदावी शेष राशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन और उल्लंघन, जैसा कि उसमें कहा गया है, के लिए दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1483

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष