Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी


(305 kb )
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड पेठ, सांगली पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड पेठ, सांगली पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड पेठ, सांगली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना’ तथा ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 28.00 लाख (अट्ठाईस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) अपने ग्राहकों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्ट करने के विशिष्ट विकल्प के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए सीधा लिंक प्रदान नहीं किया है और (ii) दावेदारों को चुकौती करते समय मृत एकल जमाकर्ताओं/ एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के चालू खातों में पड़ी शेष राशि पर लागू ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/988

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष