6 सितंबर 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 31 मई 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-15/12.26.004/2022-23 के द्वारा 9 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5 सितंबर 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-29/12.26.004/2022-23 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिए हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि 9 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 सितंबर 2022 से 9 दिसंबर 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/829 |