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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

08 मई 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 7 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-62/12.23.096/2021-22 द्वारा पिछली बार दिनांक 7 मई 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसे पिछली बार 7 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-62/12.23.096/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को दिनांक 7 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-62/12.23.096/2021-22 द्वारा बढ़ाकर 7 मई 2022 किया गया था, अब बैंक पर दिनांक 8 मई 2022 से दिनांक 7 जुलाई 2022 तक अगले दो माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/177

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