5 मई 2020
बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था। इस निदेश की अवधि को अंतिम बार 5 नवंबर 2019 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-36/12.26.004/2019-20 के द्वारा अगले छह माह के लिए 09 मई 2020 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की अवधि बढ़ाई जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 अप्रैल 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआइडी/सं.डी-79/12.26.004/2019-20 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा निदेश दिये हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 09 मई 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 मई 2020 से 09 अगस्त 2020 तक आगे तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2319
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