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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

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प्रेस प्रकाशनी


भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

03 सितंबर 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और पाँच अवसरों पर तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया था। अंतिम बार 01 जून 2018 से 31 अगस्त 2018 तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश लगाए गए थे। इन निदेशों की प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त संशोधन जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/533

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