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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)

6 जुलाई 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35क के अंतर्गत निदेश
भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)

जनता के सूचनार्थ एतद्दवारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। दिनांक 07 मार्च 2017 का निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV-डी-9 /12.27.235/2016-17, जो 10 मार्च 2017 से प्रभावी है, जिसे पिछली बार निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी /सं. डी-32/12.27.235/2017-18, दिनांक 1 मार्च 2018 द्वारा 10 मार्च 2018 से 9 जुलाई 2018 तक 4 महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वह समीक्षाधीन 2 जुलाई 2018 को जारी आदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/सं. डी-4/12.27.235/2018-19 के तहत 10 जुलाई 2018 से 9 अक्तूबर 2018 तक अगले तीन माह के लिए उक्त बैंक पर लागू रहेगा।

संदर्भित निदेशों के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/68

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