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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना

16 जनवरी 2018

सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल
पर जारी निदेश वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था ।

इस बात पर संतुष्ट हो कर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (2) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए उक्त निदेश वापस ले लिए हैं जो कि 06 जनवरी, 2018 से प्रभावी हैं। तथापि यह बैंक परिचालन संबंधी अनुदेशों के तहत कार्य जारी रखेगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1946

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