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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


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भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

10 दिसंबर 2025

भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल 15,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य)
( करोड़ में)
नियत प्रतिभूतियां
15 दिसंबर 2025
(सोमवार)
8.24% जीएस 2027
(15 फरवरी 2027 को परिपक्व होने वाली)
2000 7.50% जीएस 2034
(10 अगस्त 2034 को परिपक्व होने वाली)
7.38% जीएस 2027
(20 जून 2027 को परिपक्व होने वाली)
2000 6.67% जीएस 2035
(15 दिसंबर 2035 को परिपक्व होने वाली)
6.64% जीएस 2027
(09 दिसंबर 2027 को परिपक्व होने वाली)
2000 6.57% जीएस 2033
(05 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)
7.17% जीएस 2028
(08 जनवरी 2028 को परिपक्व होने वाली)
3000 7.57% जीएस 2033
(17 जून 2033 को परिपक्व होने वाली)
8.60% जीएस 2028
(02 जून 2028 को परिपक्व होने वाली)
3000 6.57% जीएस 2033
(05 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)
7.59% जीएस 2029
(20 मार्च 2029 को परिपक्व होने वाली)
3000 6.19% जीएस 2034
(16 सितंबर 2034 को परिपक्व होने वाली)
  कुल 15000  

बाजार प्रतिभागियों से अपेक्षित है कि वे दो दशमलव स्थानों तक भारतीय रुपये में मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात्, सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

  • अधिसूचित राशि से कम राशि के प्रस्तावों को स्वीकार करना।

  • पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।

  • बिना कोई कारण दिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

अजीत प्रसाद    
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1676

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