आरबीआई/2023-24/29
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04
09 मई, 2023
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/ महोदय
विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना
प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान कृपया 14 जून 2005 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 और 02 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 में निहित संगत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों/ स्टोर वैल्यू कार्डों/ चार्ज कार्डों/ स्मार्ट कार्डों या ऐसे अन्य लिखतों के उपयोग से संबंधित हैं जिनका इस्तेमाल ‘मुद्रा’ के रूप में वित्तीय देनदारी सृजित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
2. कुछ प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी मुद्रा में कतिपय शुल्क/प्रभार लगा रहे हैं जिनका भुगतान ऐसे लिखतों पर भारत में करना होता है। यह सूचित किया जाता है कि भारत में देय कोई भी शुल्क/ प्रभार केवल रुपये में दर्शाया और निपटाया जाए।
3. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धाराओं 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, को प्रभावित नहीं करते।
भवदीय
(सिबी मैथ्यूज़)
महाप्रबंधक |
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