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सरकारों और बैंकों का बैंकर

व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह, सरकारों को भी अपने वित्तीय लेनदेन को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है। सरकार के बैंकिंग लेन-देन का प्रबंधन करना, रिज़र्व बैंक को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी ओर, बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्‍य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहक के लेनदेनों को पूरा करने के लिए अपनी एक व्‍यवस्‍था ज़रूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन

आरबीआई/2022-23/136
सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023

14 नवम्बर 2022

सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत)

महोदया/ महोदय

टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन

एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें।

2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 21 को संशोधित किया जाए। संशोधित पैराग्राफ 21 को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :-

“एजेंसी बैंकों को केंद्रीय सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे सीएएस (CAS), नागपुर को और राज्‍य सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निहित प्रारूप में प्रस्तुत करने होते हैं। तथापि, जीएसटी प्राप्ति लेनदेन से संबंधित और TIN 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण से संबंधित लेनदेन के संबंध में एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा और तदनुसार जीएसटी और TIN 2.0 के तहत प्रत्यक्ष कर का संग्रहण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि उक्त प्राप्तियों से संबंधित एजेंसी कमीशन के अपने दावे केवल मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ही प्रस्तुत करें। ओल्टास (OLTAS) के तहत प्रत्यक्ष कर से संबंधित लेन-देन के लिए एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के सीएएस, नागपुर द्वारा जारी रहेगा। सभी एजेंसी बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप और शाखा के अधिकारियों और सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) या लागत लेखाकार (कॉस्ट अकाउंटेट) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले अलग और विशिष्ट प्रमाणपत्रों के सेट क्रमश: अनुबंध 2, अनुबंध 2ए और अनुबंध 2बी में दिए गए हैं। ये प्रमाणपत्र, कार्यकारी निदेशक/मुख्‍य महाप्रबंधक (सरकारी कारोबार के प्रभारी) के इस आशय के नियमित प्रमाणपत्र कि कोई पेंशन बकाया क्रेडिट किया जाना बाकी नहीं है/नियमित पेंशन/बकाया जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है, के अतिरिक्त होंगे।”

3. उक्त मास्टर परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रबर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

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