Click here to Visit the RBI’s new website

बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन

भारिबैं/2021-22/98
विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22

13 सितम्बर 2021

सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली
प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ

महोदया / महोदय,

आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन

पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राहक के आधार नंबर का प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अधिसूचना यूआईडीएआई और उपयुक्त विनियामक के परामर्श के बाद ही जारी की जाएगी।

बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग के लिए उपरोक्त धारा के तहत आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 9 मई 2019 के माध्यम से प्रदान की गई है।

2. तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी जो यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस - केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए), प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यूआईडीएआई को आगे जमा करने के लिए अपना आवेदन इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन ईमेल पर भी अग्रेषित किए जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप इस परिपत्र के अनुबंध में दिया गया है।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष