भारिबै/2018-19/127
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.26/21.04.048/2018-19
22 फरवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और एनबीएफ़सी
महोदय/महोदया,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2019 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 देखें। आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना एमएसएमई के मौजूदा ऋण की पुनर्रचना के लिए शर्तों में से एक निम्नानुसार है:
“उधारकर्ता संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वित होने की तिथि को जीएसटी पंजीकृत है। तथापि यह शर्त जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी।” (उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 1 (iii) से उद्धृत)
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित परिपत्र के अनुसार, जीएसटी पंजीकरण के बिना पुनर्रचना के लिए पात्रता उक्त परिपत्र की तिथि यथा, 1 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार प्राप्त छूट सीमा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
भवदीय,
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |
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