RBI/2018-19/64
DBS.CO.PPD.BC/02/11.01.005/2018-19
19 अक्तूबर, 2018
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आर.आर.बी. और एल.ए.बी. को छोड़कर)
लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक
महोदय / महोदया,
बैंकों का निरीक्षण– नमूना हस्ताक्षरों के सेट
कृपया, बैंकिंग विनियमन विभाग के दिनांक 19 दिसंबर, 1984 के परिपत्र डीबीओडी सं.Prog.BC.124/C.283(A) -84, का संदर्भ लें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष, रिज़र्व बैंक के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों के नवीनतम सेट की आपूर्ति करनी होती थी, जो अपने अधिकार-क्षेत्र के बैंकों के मुख्य/नियंत्रण कार्यालय/ वित्तीय संस्थानों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होते थे।
2. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढांचा लागू होने के परिणामस्वरूप, बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सभी संवाद/ इंटरफेस के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम), एकल संपर्क माध्यम की तरह कार्य कर रहे हैं। बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को एसएसएम की नियुक्ति के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया जाता है।
3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त संदर्भित दिनांक 19 दिसंबर, 1984 के परिपत्र में उल्लिखित प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
भवदीय,
(आर. सुब्रमणियन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |
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