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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

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अधिसूचनाएं


बचत बैंक खातों से नकदी आहरण सीमाओं को हटाना

आरबीआई/2016-17/224
डीसीएम (आयो) सं 3107/10.27.00/2016-17

08 फरवरी, 2017

समस्त बैंक

महोदय,

बचत बैंक खातों से नकदी आहरण सीमाओं को हटाना

कृपया उक्त विषय में हमारे दिनांक 30 जनवरी, 2017 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं.2905/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।

2. 09 नवंबर, 2016 से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वापसी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत / चालू / कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट खातों से नकदी आहरण तथा एटीएम से आहरण पर कुछ निश्चित सीमाएं निर्धारित की थी । पुनर्मुद्रीकरण की गति की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से तथा बचत / चालू / कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट खातों पर से क्रमश: 31 जनवरी, 2017 तथा 01 फरवरी, 2017 को नकदी आहरण के प्रतिबंध को हटाकर आंशिक रूप से यथापूर्व स्थिति को वापस लिया था । यद्यपि, बचत जमा खातों से नकदी आहरण की सीमाओं को जारी रखा गया था ।

3. पुनर्मुद्रीकरण की गति के क्रम में, बचत जमा खातों (पीएमजेडीवाई खातों सहित) से निम्नानुसार दो चरणों में आहरण सीमा पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है :

  1. 20 फरवरी, 2017 से बचत जमा खातों से नकदी आहरण की सीमा को रू. 50000/- प्रति सप्ताह (वर्तमान रू. 24000/- प्रति सप्ताह से) तक बढ़ाया जाता है ; तथा

  2. 13 मार्च, 2017 से बचत जमा खातो से नकदी आहरण के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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