भारिबैं/2015-16/119
गैबैंपवि(पीपीडी)कंपरि.सं. 02/24.01.191/2015-16
09 जुलाई 2015
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
(आरएनबीसी को छोड़कर)
महोदय/महोदया,
एनबीएफसी (रू 500 करोड से कम परिसंपत्ति आकार सहित) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां (रिटर्नस)
कृपया एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 का गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 का संदर्भ लें।
2. संशोधित विनियमन के अनुसार, रू 500 करोड़ से कम परिसंपत्ति वाली जमाराशि नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एनबीएफसी के निम्नलिखित संबंधित श्रेणी के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड़ों को प्राप्त करने के लिए दो नई विवणियां का प्रारूप बनाया गया है यथा;
i. रू 100-500 करोड़ के बीच परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए एनबीएस 8, तथा;
ii. रू 100 करोड़ से कम परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए एनबीएस 9.
यह विवरणियां वेबसाइट https://cosmos.rbi.org.in के “डाउनलोड ब्लैंक फार्म” मेनू के तहत उपलब्ध है। विवरणी प्रारूप, भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य वेबसाइट www.rbi.org.in> Functionwise Sites > Regulation > Non Banking > Forms पर भी उपलब्ध है।
3. वार्षिक विवरणी समाप्त वित्तीय वर्ष के 30 दिनों के अंदर, अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। चूंकि बहुत सारी एनबीएफसी इस प्रकार की विवरणी पहली बार प्रस्तुत करेंगी, इसलिए यह तय किया गया है कि 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी 30 सितम्बर 2015 तक प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा, रू 50-500 करोड़ परिसंपत्ति वाली जमाराशि नहीं लेने वाली एनबीएफसी जिन्होंने 31 मार्च 2015 समाप्त तिमाही के लिए पहले ही निर्धारित विवरणी प्रस्तुत कर दिया है उन्हें मार्च 2015 समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (दोहराव से बचने के लिए)
4. एनबीएफसी को वार्षिक विवरणी की ऑन लाई प्रस्तुति के लिए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड हेतु अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से संपर्क में करना होगा। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित व्यक्ति का संपर्क पता वेबसाइट https://cosmos.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
5. जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी और एनडीएसआई (रू 500 करोड़ और उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित) के लिए निर्धारित विवरणियों में कोई परिवर्तन नहीं है।
भवदीय
(डॉ सत्येन डेविड)
मुख्य महाप्रबंधक
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