भा.रि.बैंक/2025-26/99
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16
28 नवम्बर 2025
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया / महोदय,
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का अनुपालन
प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 'मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ' के खंड I और खंड VI; 'मास्टर निदेश – पारदेशीय निवेश' के पैरा 27(4); 'मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएँ' के पैरा 6.5; और 'मास्टर निदेश – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)' के पैरा 3.2.बी और 8(i) में निहित केवाईसी मानदंडों के अनुपालन से संबन्धित निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. 'मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' को विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयों के लिए अलग-अलग लागू नियामक निर्देशों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए, यह निम्नानुसार निदेशित है:
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प्राधिकृत व्यक्ति, जो विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं, संबंधित 'अपने ग्राहक को जानिए' निदेशों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि उन पर लागू हो।
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प्राधिकृत व्यक्ति, जो विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है वे 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025' द्वारा शासित होंगे।
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प्राधिकृत व्यक्ति उन पर लागू होने वाले निदेशों का अनुपालन, अपने एजेंटों/उप-एजेंटों/फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
4. 'मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ', 'मास्टर निदेश – पारदेशीय निवेश', 'मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएँ' और 'मास्टर निदेश – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)' में निहित निदेशों को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।
5. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।
भवदीय
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |