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निविदा



बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, आरबीआई, कोलकाता में संस्थापित केंद्रीकृत यूपीस (2X120 KVA का 1 सेट) के लिए अग्निरोधी आवरण के साथ 164 अदद 120 AH VRLA, SMF बैटरियों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए

ई-निविदा सं: RBI/Kolkata/Estate/171/22-23/ET/270

2. विषयक कार्य के लिए बोली-पूर्व बैठक 22 अगस्त 2022 को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता में आयोजित की गई।

(ए) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची:

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता
क्रम नाम पदनाम
1. श्री सुबीर कुमार दास सहायक महाप्रबंधक (संपदा विभाग)
2. श्री शक्ति प्रसाद साहु सहायक महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)
3. श्री राकेश कुमार मिश्रा सहायक प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)
4. श्रीमती पियाली मुर्मू सहायक प्रबंधक (संपदा विभाग)

(बी) कंपनी/वैयक्तिक/फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधियों की सूची:

क्रम प्रतिनिधि का नाम कंपनी
1. अवधेश कुमार पांडे अमारा राजा बैट्रीज़ लिमिटेड
2. संदीप कुमार स्वर्णकार अमारा राजा बैट्रीज़ लिमिटेड
3. श्रुभ्रा लाहा आर एस पावर साल्यूशन

3. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नवत हैं:

क्रम फर्म द्वारा पूछे गए प्रश्न आरबीआई का उत्तर
1. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र अक्टूबर 2022 के अंत तक तैयार की जानी है। इसे अभी सीए के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अत: हम वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट जमा करेंगे। तथापि, निविदा प्रस्तुत करने तक यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 की विवरणी तैयार कर ली जाती है तो हम उसे भी जमा करने की कोशिश करेंगे।
यदि 2021-22 की लेखापरीक्षित तुलन पत्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो फर्म 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं।
2. (1) क्या मौजूदा तारों (केबल) को प्रयोग किया जाएगा। सभी प्रकार से दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पाए जाने पर किसी भी तार (केबल) को उसी विनिर्देश के साथ बदल दिया जाएगा।

(2) यह पाया गया है कि हमारी उद्धृत बैटरी आपके मौजूदा रैक में फिट हो जाएगी। अत: बैटरी रैक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि हमारे द्वारा आपूर्ति की गई बैटरी आपके मौजूदा रैक में फिट नहीं होती है, तो इसे उसी विनिर्देश के साथ बदल दिया जाएगा। ऐसे मामले में हम पुराने मौजूदा रैक एकत्र करेंगे।
विक्रेता को सूचित किया जाता है कि वे निविदा विनिर्देश में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करें।
3. चूंकि तकनीकी रूप से बैटरी आईआर बार-बार नहीं बदलती है, इसलिए मासिक आधार पर बैटरी आईआर की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैटरी आईआर को अर्ध वार्षिक आधार पर जांच की जाएगी। तिमाही आधार पर आईआर जांच की जाए।
4. चूंकि पूरानी बैटरियों को आरबीआई द्वारा वेंडर को बेचा जाता है। इसलिए पुरानी बैटरियों के लिए कर चालान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्धृत मूल्य में जारी किया जाना चाहिए। एमएसटीसी सॉफ्टवेयर के अनुसार, उद्धृत मूल्य सभी करों सहित होगा। दरों को जीएसटी सहित उद्धृत की जानी चाहिए।

4. निविदा दस्तावेज के नियम/शर्तें और विनिर्देश यथावत रहेंगे।


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