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बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

निविदा



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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार टकसाल, फोर्ट, मुंबई से मुद्रा तिजोरी, मुंबई, बाहरी आरबीआई कार्यालयों और अन्य केंद्रों, इत्यादि तक वाहक के जोखिम पर सिक्कों के परिवहन के लिए

शीर्षांकित निविदा के लिए इवेंट संख्या: आरबीआई/मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/1028 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में, कृपया ध्यान दें, बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज में उपर्युक्त ई-निविदा में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

  टेंडर दस्तावेज़ में शर्त वर्तमान शर्त संशोधित शर्त
A खंड III, कानूनों और क्षतिपूर्ति का अनुपालन
पैरा J(vi)
ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत, बोनस और / या बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार लाभांश, ईएसआई ईएसआई अधिनियम के तहत, जैसा भी लागू हो और अन्य सभी वैधानिक भुगतान जो अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात / नियोजित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए आवश्यक हैं, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत कामगार क्षतिपूर्ति बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व का पालन करना चाहिए। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक गारंटी (पीबीजी) से उसी की वसूली की जाएगी। ठेकेदार श्रम संहिता 2020 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), श्रम संहिता 2020 के अनुसार प्रोत्साहन धन और/या लाभांश, ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई (जहां लागू हो) तथा अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात/नियुक्त व्यक्तियों को देय सभी अन्य वैधानिक भुगतानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ईएसआई के अभाव में, ठेकेदार को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत श्रमिकों की क्षतिपूर्ति बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व का पालन करना होगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ योगदान करने हेतु एक मान्य ईपीएफ खाता होना अनिवार्य है। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदा को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक गारंटी (पीबीजी) से उसकी वसूली की जाएगी।
B खंड III, कानूनों और क्षतिपूर्ति का अनुपालन
पैरा J (ix)
प्रधान नियोक्ता अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध श्रम / श्रमिकों / कर्मचारियों को कोई भी कर्मचारी / रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा नियुक्त अनुबंध श्रम / श्रमिकों / कर्मचारियों को किसी भी कानून के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में चूक या चूक के कारण कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता / बुलाया जाता है, तो ऐसी राशि ठेकेदार द्वारा बैंक के कारण बैंक के ऋण के रूप में ठेकेदार से वसूल की जाएगी। प्रधान नियोक्ता अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध श्रम / श्रमिकों / कर्मचारियों को कोई भी कर्मचारी / रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लोप या चूक के कारण ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रम / श्रमिकों / कर्मचारियों को कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता / कहा जाता है, तो ऐसी राशि ठेकेदार द्वारा बैंक को देय बैंक ऋण के रूप में ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
C अनुलग्नक I, निविदाकर्ता द्वारा अनिवार्य घोषणा अनुलग्नक, पैरा d मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि यदि अनुबंध मुझे / हमें प्रदान किया जाता है, तो मैं / हम अनुबंध के प्रदान किए जाने के तुरंत बाद लेकिन अनुबंध की शुरुआत से पहले सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार से वैध लाइसेंस प्राप्त करेंगे जैसा कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन), केंद्रीय नियम 1971 के तहत प्रदान किया गया है। मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि अनुबंध मुझे/हमें आवंटित किया जाता है, तो मैं/हम अनुबंध के आवंटन के तुरंत बाद लेकिन अनुबंध की शुरुआत से पहले, मौजूदा श्रम संहिता, 2020 के तहत निर्धारित सभी वैध लाइसेंस (यदि पहले से प्राप्त नहीं किए गए हैं) प्राप्त करेंगे और उनका पालन करेंगे।

2. यह शुद्धिपत्र मूल निविदा दस्तावेज़ का अभिन्न अंग है।

3. निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

दिनांक- 27 फरवरी, 2026


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