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निविदा



बोलीपूर्व बैठक का कार्यवृत्त - बैंक के अहमदाबाद स्थित मुख्य कार्यालय भवन में एक्स रे बैगेज स्कैनर की आपूर्ति, स्थापना, निरीक्षण एवं कमीशनिंग

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार

उपयुक्त निविदा के संबंध में बैठक कक्ष, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में 13 दिसंबर, 2018 को 11:00 बजे बोली पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एक फर्म Vehant Technologies के प्रतिनिधि और संपदा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग ने की थी। उमप्र ने बैठक की शुरुआत में कहा था कि इस बैठक का उद्देश्य निविदा के संबंध में किसी भी संदेहों का निराकरण / प्रश्नों का समाधान करना था। उन्होंने फर्म प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से निविदा को पढ़ने और भाग III ठेकेदार के लिए सामान्‍य निर्देश और विशिष्‍ट शर्तों के अंतर्गत भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं में अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज संलग्‍न करने के लिए सूचित किया।

Vehant Technologies के प्रति‍निधि ने दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के उनके मेल का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जिसमें उक्‍त निविदा में निहित कुछ खंडों/उपखंडों के बारे में उन्‍होंने स्‍पष्‍टीकरण संबंधी अनुरोध किया है। इस मेल में उठाए गए प्रश्‍न और इस संबंध में बैंक की तरफ से प्रदान किया स्‍पष्‍टीकरण इस प्रकार है:

1. प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी फर्म एमएसएमईडी अधिनियम के तहत अधिशासित है और उन्‍होंने अनुरोध किया है कि उसे एमएसएमईडी अधिनियम के तहत भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लेनदेन शुल्क और ईएमडी जमा करने से छूट दी जाए। यह अनुरोध मंजूर नहीं किया गया। प्रतिनिधि को यह सूचित किया गया कि यह अधिसूचना आरबीआई पर लागू नहीं है क्योंकि आरबीआई केंद्रीय अधिनियम अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निगम है। यह देश का केंद्रीय बैंक है और सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, जिन पर भारत सरकार के उक्त निर्देश लागू हैं, की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए इस संदर्भ में यहां कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

2. बिंदु संख्‍या 9 (ए) (सुधार के लिए समय की अनुमति) के संदर्भ में एक अनुरोध किया गया था, कि भाग I के उपखंड 3.14 के अनुसार दोष के प्रकार के आधार पर, अधिकतम 24 घंटे / 72 घंटे की बजाय 48/72 घंटे का सुधार का समय दिया जाए। इस अनुरोध को स्‍वीकार किया गया । आंशिक आशोधन - छोटे दोष 24 घंटे, बड़े दोष 48 घंटे और टोटल ब्रेकडाउन 72 घंटे।

3. बिंदु संख्‍या 5 और 6 (गारंटी अवधि/ बिक्री के बाद की सेवाएं) के संदर्भ में अनुरोध किया गया कि वाणिज्यिक शर्तों में गारंटी अवधि को वारंटी अवधि में बदला जाना चाहिए ताकि फर्म को उन पार्टस् को बदलने में सक्षम बनाया जा सके जो पूर्वकथन के तहत संभव नहीं है। इस अनुरोध को स्‍वीकार नहीं किया गया।

4. बिंदु संख्‍या 12 (मशीन के स्वीकृत निर्माण/मॉडल) के संदर्भ में Vehant Technologies, एक भारतीय विक्रेता और इसी तरह के अन्य विक्रेताओं के नाम शामिल करने हेतु अनुरोध फर्म के प्रतिनिधि द्वारा किया गया। सभी तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों का अनुपालन करने वाले समान प्रकार की फर्मों को शामिल करने के अनुरोध को स्‍वीकार किया गया ।

5. पुराने एक्स-रे बैगेज स्कैनर मशीन के कुछ विशेष विवरणों के लिए अनुरोध किया गया था और उन्हें यह विवरण प्रदान किया गया।

सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि बोली पूर्व बैठक का उपर्युक्‍त कार्यवृत्त तकनीकी बोली का हिस्सा होगा। इसका एक प्रिंटआउट लिया जाना चाहिए और इसे विधिवत हस्ताक्षरित, मुद्रित रूप से और निविदा दस्तावेज के भाग-I के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

उपयुक्त विषय पर स्पष्टीकरण के बारे में प्रतिभागियों द्वारा कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जाने पर अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।


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