21 फरवरी 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'जिम्मेदार उधार आचरण - ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाना’
संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की
ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।
मसौदा परिपत्र पर हितधारकों और जन साधारण द्वारा टिप्पणियां/प्रतिक्रिया 21 मार्च 2025 तक ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अंतिम परिपत्र हितधारकों/जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2231 |